विवरण- विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2023 को जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि शमशान घाट के पास शक्ति नगर में आम रोड पर घनश्याम विश्वकर्मा अपने पास अवैध रूप से धारदार खुखरी (चाकू) रखकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है कि सूचना पाकर हमराह आरक्षक 2454 मुरली यादव आर0 1879 संतोष नागरची एवं गवाहान (1) सौरभ सिन्हा (2) बलकरण धृतलहरे को धारा 160 दंपर्स का नोटिस देकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर शमशान घाट के पास शक्ति नगर पहुंचा जहां पर घनश्याम विश्वकर्मा आने जाने वालों को डरा धमका रहा था जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा गया जिसके कब्जे से बरामद एक 01 स्टील का धारदार खुखरी (चाकू) के संबंध मे लायसेंस या वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने लिखित नोटिस मुताबिक धारा 91 दंप्रसं के दिया जाने पर आरोपी द्वारा कोई लायसेंस नही होना लेख कर दिया आरोपी घनश्याम विश्वकर्मा का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाकर उक्त धारदार खुखरी (चाकू) जिसकी कुल लम्बाई 09 इंच, मूठ की लम्बाई 4 इंच, फल की लम्बाई 5 इंच, फल की चौड़ाई 1 इंच को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/2023 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।
गिरफ्तार आरोपी का नाम-
घनश्याम विश्वकर्मा पिता राजेश विश्वकर्मा उम्र 23 वर्ष सा0- गली नंबर- 02 शक्ति नगर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर