रायपुर. थाना खमतराई क्षेत्रंतर्गत स्थित कमलेश ढ़ाबा पास प्रतिबंधित सिरप के साथ रंगेहाथ पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से कुल 210 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन किया गया है जप्त। घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन भी किया गया है जप्त। जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 58,000/- रूपये आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 693/23 धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध रूप से नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 14.08.2023 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत रिंग रोड 02 भनपुरी स्थित कमलेश ढ़ाबा के पास दोपहिया वाहन में सवार एक व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री अविनाश मिश्रा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी खमतराई को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहन एवं हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम काशीराम चंद्रा उर्फ राजू निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे थैले की तलाशी लेने पर थैले में प्रतिबंधित नशीली सिरप रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में काशीराम चंद्रा उर्फ राजू से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी काशीराम चंद्रा उर्फ राजू को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 210 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 58,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 693/23 धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – काशीराम चंद्रा उर्फ राजू पिता गोपालराम चंद्रा उम्र 39 साल निवासी जैजेपुर वार्ड नं. 01 भाठागांव थाना जैजेपुर जिला सक्ती हाल पता कैलाश नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर।