छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा श्री अरविंद कुमार एक्का (आई.ए.एस.) अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति एवं तत्कालीन कार्यपालन अभियंता श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा मिलीभगत कर शासन से फंड आए बिना किसी दूसरे मद के पैसों से ओवर ड्राफ्ट कर ठेकेदारों को राशि रूपये 3.57 करोड़ का अनियमित एवं अवैधानिक अग्रिम भुगतान किये जाने के परीक्षण एवं जॉच के लिए जाँच समिति का गठन किया गया है,
जिसमे 1. श्री अरविंद कुमार एक्का (आई.ए.एस.), अपर कलेक्टर, अध्यक्ष जिला – दुर्ग (छ.ग.)2. श्री अशोक कुमार श्रीवास, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला – दुर्ग (छ.ग.) सदस्य 3. श्री दिवाकर राठौर,सदस्य संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला – दुर्ग (छ.ग.) उक्त समिति को वित्तीय नियमों एवं शासकीय निर्देशों के तहत परीक्षण कर 15 दिन के भीतर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया.