विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 01.09.2023 को थाना टिकरापारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत संतोषी नगर ताज नगर स्थित श्रीराम मैदान पास एक व्यक्ति अपने पास शराब रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिए के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताद में व्यक्ति ने अपना नाम शहनवाज खान निवासी टिकरापारा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेन पर बैग में देशी शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में शहनवाज खान सेे वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी शहनवाज खान को गिरफ्तार कर उसके *कब्जे से अवैध रूप से रखें 83 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 8,000/- रूपये जप्त* कर आरोपी के विरूद्ध थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 444/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी- शहनवाज खान पिता जावेद खान उम्र 24 वर्ष साकिन ताज नगर संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर।*