हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता की मांग पर पीएससी विवाद के मीडिया ट्रायल पर रोक लगाई

रायपुर. सीजी पीएससी 2021-22 फर्जीवाड़ा और नियुक्ति रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व गृह मंत्री व विधायक ननकी राम कंवर की जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिंह व जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने सुनाई की और राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया।*

*जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि तय कर दी गई है*

*सुनवाई के दौरान के दौरान हाई कोर्ट की डीबी बेंच के समक्ष राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई उन्होंने कहा कि न्यायालय की सुनवाई का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि न्यायालय द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं दिया गया है महाधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि राज्य शासन की ओर से यह निवेदन किया गया है कि इस पूरे मामले का ध्येय राजनीतिकरण है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इस पूरे मामले में बिना कोर्ट का अंतिम निर्णय आए राजनीतिक कृत्य को रोका जाए और इस मामले में मीडिया ट्रायल बंद किया जाए ।*

*महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट की डीबी बच के समक्ष यह भी कहा कि राज्य शासन के खिलाफ अनावश्यक माहौल बनाया जा रहा है जो कि गलत एवं दुर्भाग्यपूर्ण है मुख्यमंत्री के नाम को भी बिना मतलब बदनाम करने की नीयत से उनका नाम लगातार जोड़ा जा रहा है और इंटरनेट, मीडिया इत्यादि में दुरुपयोग एवं दुष्प्रचार किया जा रहा है।*

*महाधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा की मांग पर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त मुद्दे पर न्यायालय जैसी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने, राजनीति न करने और मीडिया ट्रायल न करने की हिदायत दी है।

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