विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट/सिरप की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री एवं अवैध रूप से इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों की पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम द्वारा कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध रूप से नशीली टेबलेट/सिरप के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी क्रम में दिनांक 25.10.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत विवेकानंद आश्रम तिराहा पास दोपहिया वाहन सवार एक व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री जय प्रकाश बढ़ई एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री मयंक गुर्जर (भा.पु.से) द्वारा थाना प्रभारी आजाद चौक को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताए दोपहिया वाहन एवं हुलिए के व्यक्ति की पतासाजी करते हुए व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम सैफ खान निवासी ईदगाहभाठा आजाद चौक रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा दोपहिया वाहन की तलाशी लेने पर डिक्की में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट नाईट्रोसन-10 रखा होना पाया गया। उक्त प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखने के संबंध में सैफ खान से वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी सैफ खान उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से *कुल 80 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट नाईट्रोसन-10, बिक्री रकम कीमती लगभग 4,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन क्रमांक सी जी/04/एम जी/7940 जुमला कीमती लगभग 60,000/- रूपये* जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 351/2023 धारा 22(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी- सैफ खान ऊर्फ छोटू पिता रमजान खान उम्र 22 वर्ष निवासी ईदगाहभाठा तुर्की तालाब के पास थाना आजाद चौक रायपुर।*