– थाना गंज क्षेत्रांतर्गत स्टेशन रोड स्थित गुरूद्वारा के पास गेट नं. 02 मंें गंाजा के साथ आरोपी को पकड़ा गया रंगेहाथ।
– आरोपी भीमा नाईक है मूलतः उड़ीसा का निवासी।
– आरोपी के कब्जे से 15 किलो 300 ग्राम गांजा किया गया है जप्त।
– जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 1,50,600/- रूपये।
– आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 368/2023 धारा 20बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।
इसी तारतम्य में दिनांक 01.11.23 को थाना गंज पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गंज क्षेत्रांतर्गत स्टेशन रोड स्थित गुरूद्वारा के पास गेट नं. 02 में एक व्यक्ति अपने पास बैंग में गांजा रखा है तथा बिक्री की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गंज के नेतृत्व में थाना गंज पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति की पतासाजी कर चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम भीमा नाईक निवासी उड़ीसा का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बैग की तलाशी लेने पर बैग में गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी भीमा नाईक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 किलो 300 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1,50,600/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 368/23 धारा 20 बी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी- भीमा नाईक पिता श्रीधर नाईक उम्र 53 साल निवासी बिजिरगुडा थाना व जिला नवरंगपुर उड़ीसा।