नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने फाइबरनेट केस में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली टीडीपी प्रमुख नायडू की याचिका पर सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने याचिका को यह कहते हुए टाल दिया कि 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की एक अन्य याचिका पर फैसला जल्द ही आने की संभावना है।
कोर्ट में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नायडू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रारंभिक व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि यह व्यवस्था जारी रहेगी।