रायपुर। ऐसे कारोबारी जिनका वैट से जुड़ा मामला पिछले साढ़े छह वर्षों से लंबित है और उस पर लाखों का टैक्स लग गया है ऐसे व्यापारियों के लिए राहतभरी खबर है। ये व्यापारी 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम का फायदा उठा सकते हैं। इस माफी योजना का फायदा उठाने से व्यापारियों को जुर्माने में सौ प्रतिशत की माफी है, टैक्स व ब्याज में भी छूट है। प्रदेश में करीब 10 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। कर विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना के तहत कोई भी मांग चाहे वह कर या ब्याज या जुर्माने का हो, निपटान में जा सकता है। इस स्कीम में वे ही कारोबारी फायदा उठा सकते हैं जिनका असेसमेंट हो चुका है और उनका मामला अपील के किसी स्तर पर लंबित है। इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें शर्त यह है कि अपील को बिना शर्त वासस ले लिया जाए और वापसी का स्पष्ट आदेश आवेदन के साथ संलग्न किया जाए। मान लीजिए आपका बकाया 50 लाख से ज्यादा है तो कर का 60 प्रतिशत, ब्याज का 10 प्रतिशत देना होगा। जुर्माना 100 प्रतिशत माफ होगा। इस प्रकार सीधे कर का 40 प्रतिशत, ब्याज का 90 प्रतिशत माफ है।
You May Also Like
Posted in
छत्तीसगढ़
लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री साय ने किया नमन
Posted by
Admin
Posted in
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़-राजनांदगांव के जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़
Posted by
Admin
More From Author
Posted in
अन्य
जम्मू-कश्मीर में खुला AAP का खाता, मेहर मलिक ने जीती डोडा सीट
Posted by
city24x7 news