आदिवासी कन्या आश्रम की प्रभारी अधीक्षिका को हाई कोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर। कोरबा जिले के पोडी-उपरोड़ा ब्लाक में आदिवासी कन्या आश्रम घरीपखना में पदस्थ पुष्पलता मनहर को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा ने छह अक्टूबर 2023 को उनके मूल संस्था प्राथमिक शाला कुलहरिया के लिए कार्य मुक्त कर दिया था। उनके स्थान पर सीमा मिली शिक्षिका को प्रभार देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी किया है। पुष्पलता मनहर की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2007 में सहायक शिक्षक के पद पर हुई थी। वर्ष 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया। वर्ष 2023 को हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया। वर्ष 2008 से प्रभारी छात्रावास अधीक्षक के पद पर कार्य करते आ रही थी, लेकिन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा ने छह अक्टूबर 2023 को उनके मूल संस्था प्राथमिक शाला कुलहरिया के लिए कार्य मुक्त तथा उनके स्थान पर सीमा मिली को प्रभार देने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहरे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हए अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश पांच मार्च 2019 की कंडिका पांच के अनुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित आश्रम शाला में कार्यरत अधीक्षक प्रधान पाठक का नामकरण अब प्रधान पाठक होगा और यह स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित होगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में अधीक्षक का पद पृथक से स्वीकृत है एवं जिस पर वर्तमान में भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वहां पद भरे जाने तक वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति अधीक्षक के पद पर यथास्थिति प्रतिनियुक्ति प्रभार पर माना जाएगा। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव आदिमजाति कल्याण विभाग, सहायक आयुक्त कोरबा व जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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