भिलाई । भिलाई निगम की एमआइसी सदस्य रीता सिंह गेरा के बेटे मानव चंद्र सिंह ने अपनी पत्नी व ससुराल वालों को तलवार लेकर दौड़ाया। एमआइसी सदस्य की बहू करीब तीन महीनों से अपने मायके ओडिशा में रह रही है। वो अपने तीन साल के बच्चे को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंची थी। इसी दौरान आरोपित ने उससे मारपीट की और उसके साथ आए उसके मामा, मां और पिता को तलवार लेकर दौड़ाया। घटना की शिकायत पर वैशाली नगर पुलिस ने आरोपित मानव चंद्र सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट, गाली गलौज, मारपीट और धमकाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी की है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थिया शिल्पा होरा की शादी करीब चार साल पहले आरोपित मानव चंद्र सिंह से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। लगातार मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर वो तीन महीने पहले अपने मायके झारसुगुड़ा ओडिशा चली गई थी। उस समय उसके ससुराल वालों ने उसके तीन साल के बच्चे को नहीं ले जाने दिया था। उसका बच्चा उसकी सास रीता सिंह गेरा (एमआइसी सदस्य) और ससुर रमेशचंद्र सिंह गेरा के साथ वैशाली नगर में रह रहा था। सोमवार को वो अपने मामा भगत सिंह गुरुदत्ता, पिता राजकुमार होरा और मां प्रीति होरा के साथ अपने बच्चे को लेने के लिए भिलाई आई। वो अपने बच्चे को लेने के लिए लेने के लिए अपने ससुराल पहुंची थी। वो अपने बच्चे का सामान पैक कर रही थी। इसी दौरान आरोपित मानव चंद्र सिंह वहां पहुंचा और उसने तलवार लेकर उसके मामा, मां और पिता को मारने के लिए दौड़ाया। आरोपित ने पीड़िता को भी मारने के लिए दौड़ाया तो भागकर घर के भीतर चली गई। इसके बाद आरोपित पीड़िता का गर्दन पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर लाया और वहां पर भी मारपीट की। आरोपित ने उसे धमकी दी कि वो दोबारा यहां आएगी तो वो उसे जान से मार देगा। इसके बाद पीड़िता ने वैशाली नगर थाना पहुंचकर घटना की शिकायत की है। जिसके आधार पर पुलिस ने एमआइसी सदस्य रीता सिंह गेरा के बेटे मानव चंद्र सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट, गाली गलौज, मारपीट और धमकाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी की है। अभी तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
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