रायपुर। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई (MSME) को बड़ी राहत दी है। इसके अनुसार 45 दिनों के अंदर एमएसएमई उद्यमियों का भुगतान करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह आपकी आय में जुड़ जाएगा और आयकर स्लैब के अनुसार उसमें टैक्स देना होगा। जानकारों का कहना है कि सरकार ने ऐसा नियम इसलिए लाया है, क्योंकि पहले भुगतान के लिए छोटी कंपनियों को काफी भटकना पड़ता था। बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान करती थीं। इसके चलते एमएसएमई उद्यमियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
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