सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम :‘आप’

नयी दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप)की नेता एवं दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बांड के फैसले का स्वागत करते हुए गुरुवार को कहा कि यह चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुश्री आतिशी ने कहा कि चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशी की बात है। हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि केंद्र में या प्रदेश में जो पार्टी सरकार में है वह वोटर के लिए निर्णय ले रही है या चंदा देने वालों के लिए। आतिशी ने कहा कि खुशी की बात है सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को तुरंत बताने को कहा है कि किस पार्टी को कहां से और कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। ‘आप’ नेता गोपाल राय ने कहा, “काफ़ी समय से प्रश्न उठ रहा था कि केंद्र सरकार चुनावी बांड के जरिए किसी न किसी तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है। मेरा मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी।” उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने देश में राजनीतिक दलों के चंदे लिए 2018 बनाई गई चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए आज इसे रद्द कर दिया। संविधान पीठ ने एसबीआई को चुनावी बांड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों और बांड से संबंधित सभी विवरण छह मार्च तक चुनाव आयोग को सुपुर्द करने का भी निर्देश दिया‌। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह एसबीआई से बांड से संबंधित प्राप्त उन विवरणों को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक कर दे।

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