सतना। स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी शिक्षक को कोर्ट ने 5 साल जेल और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा की अदालत ने आरोपित लालमन चौधरी पिता चुनवादा चौधरी आयु 55 वर्ष निवासी गोबराव कला थाना उंचेहरा जिला सतना को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपित को आइपीसी 354 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार जुर्माना, धारा 9f/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार जुर्माना, 506 भाग 2 आइपीसी में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनोद प्रताप सिंह ने की। सहायक अभियोजन प्रवक्ता ने बताया कि उंचेहरा क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 9वी में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ लालमन चौधरी ने क्लास में अश्लील हरकत की थी। वह उससे अभद्र बातें भी करता था और किसी से कुछ न कहने के लिए धमकाता भी था। उसकी हरकतों से परेशान हो कर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर वालों ने जब उससे इसका कारण जानना चाहा तो उसने पूरी बात बताई। घटना की शिकायत 11 फरवरी 2022 को उचेहरा थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान अदालत में कराने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में प्रकरण पेश किया।
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