नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा पारित रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से रविवार को सुनवाई की गुहार लगाई है। सीएम केजरीवाल की कानूनी टीम का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश अवैध हैं। वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई की मांग की है। ईडी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत के समक्ष पेश किया। जहां कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड दी है। उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
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