नयी दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति 2021-2022 में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में फंसे आम आदमी पार्टी(आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए निर्देश ने की मांग वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सुजीत सिंह यादव की याचिका ठुकराते हुए कहा कि इस मामले की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता श्री यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि वित्तीय घोटाले के कथित आरोपी श्री केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद (सार्वजनिक पद)पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। श्री केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल उसकी हिरासत में हैं।
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