रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर सीबीआइ (CBI) ने बिरनपुर सांप्रदायिक दंगे में 12 अरोपितों के विरुद्ध नए सिरे से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वर्तमान में सभी आरोपित न्यायिक अदालत में है। भाजपा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र भुवनेश्वर साहू की पिछले वर्ष आठ अप्रैल को उक्त दंगे में हत्या कर दी गई थी। सीबीआइ की एफआइआर में नवाब खान, जलील खान, बशीर खान, मुख्तार मोहम्मद, शफीक मोहम्मद, अब्दुल खान, अकबर खान, मोहम्मद जनाब, अयुब खान, निजामुददीन, राशिद खान, कल्लू खान के नाम हैं। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में कबाड़ी के उकसावे पर 8 अप्रैल 2023 को बच्चों की लड़ाई से जुड़े मामले में मस्जिद में छुपने की कोशिश करने वाले भुवनेश्वर साहू को आरोपितों ने धारदार हथियारों से काट डाला था। जांच में यह बात सामने आई थी कि सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को स्कूल से घर लौटते समय कबाड़ी दुकान पर काम करने वाले लड़कों ने पीट डाला था। घटना के दिन मामला सुलझाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्षों की बैठक का आयोजन किया गया था। भुवनेश्वर साहू अपने साथियों के साथ मुस्लमानों की बस्ती में पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सिर में चोट के कारण मौके पर ही गिर गए पीड़ित को आरोपितों ने तलवार और अन्य धारदार हथियारों से मौके पर ही मार डाला। स्थानीय पुलिस की जांच में उपरोक्त सभी 12 आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। चार्जशीट में शामिल सभी आरोपित स्थानीय अदालत के निर्देशानुसार न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इस मामले की सीबीआइ जांच की अधिसूचना जारी की थी। छत्तीसगढ़ राज्य में सीजीपीएससी भर्ती घोटाले के बाद यह दूसरा मामला है, जिसकी जांच सीबीआइ को सौंपी जा चुकी है।
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