रायपुर। अग्नि सुरक्षा उपकरणों को ठीक कराने नगर निगम ने शहर के कई संस्थानों को नोटिस जारी किया है। निगम द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि आपके संस्थान में लगे अग्नि सुरक्षा उपकरणों काे आप स्वयं जांच कराकर ठीक कराना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर करें। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना की स्थिति में समस्या पर काबू पाया जा सके। साथ ही निगम ने कहा है कि भविष्य में जांच के दौरान किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो आपके खिलाफ नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निगम द्वारा संचालक सिटी माल-36, मैग्नेटो माल, अंबुजा माल, पूनो और रीबाउंस सहित कई अन्य संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। निगम द्वारा शहर में की जा रही कार्रवाई में कई कमियां देखने को मिल रही हैं। कई संस्थानों के पास फायर एनओसी तक मौजूद नहीं है। जांच के दौरान स्प्रींकलर, एनओसी, एक्जिट, फायर माक ड्रील जैसी मूलभूत सुविधाएं तक संस्थानों के पास नहीं मिल रही हैं। जिसके बाद निगम के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आप लोगाें द्वारा इस तहर की लापरवाही भविष्य में बड़े संकट खड़ी कर सकती है। नियम के अनुसार हर वर्ष फायर सेफ्टी उपकरणों की रिफिलिंग करानी होती है, लेकिन कई संस्थानों के उपकरण लंबे समय से रिफिल तक नही कराए गए हैं। जिसके बाद निगम अधिकारियों ने कहा कि थोड़े से पैसों में उपकरण रिफिल हो जाते हैं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा तक का ध्यान नहीं रख रहे हैं।अगले निरीक्षण के दौरान आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा जहां एक तरफ शहर के संस्थानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं जिन संस्थानों के फायर सिस्टम सही नहीं है, उनकी जानकारी भी अग्निशमन डिपार्टमेंट को भेजी जा रही है। ताकि संबंधित संस्थानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन नियम के तहत कार्रवाई की जा सके। निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर के सभी कमर्शियल संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम अनिवार्य हैं। जहां सिस्टम नहीं लगाए गए हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मौखिक तौर पर निगम द्वारा चिन्हित कुछ संस्थानों के लिए अग्निशमन डिपार्टमेंट से भी कहा गया है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही पत्राचार की प्रक्रिया भी निगम पूरा कर रहा है। नगर निगम रायपुर आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने कहा, नगर निगम द्वारा शहर के व्यवसायिक परिसरों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच की जा रही है।साथ ही व्यवसायिक परिसरों को उपकरण ठीक कराने के लिए नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं।
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