Kasganj का Chandan Gupta केस विदेशी फंडिंग से लड़ा गया, लखनऊ NIA कोर्ट ने कर दिया बड़ा खुलासा!

कासगंज
यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद हुई हिंसा में आरोपियों को विदेशी और भारतीय एनजीओ से फंडिंग का खुलासा हुआ है. एनआईए विशेष कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए बताया कि न्यूयॉर्क, लंदन और भारत से संचालित एनजीओ ने आरोपियों को फंडिंग की. कोर्ट ने इस फंडिंग के स्रोत और इसके उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए सरकार से जांच की सिफारिश की है.

जानकारी के अनुसार, NIA Special Court के Order में देश और विदेश के सात NGO का नाम सामने आया है. चंदन गुप्ता के हत्यारोपियों की मदद के लिए न्यूयॉर्क और लंदन से चल रहे एनजीओ ने फंडिंग की थी. New York की Alliance for justice and accountability, वॉशिंगटन से संचालित Indian American Muslim council और लंदन से संचालित South Asia solidarity Group ने फंडिंग की थी.

NIA स्पेशल कोर्ट के फैसले में विदेश के साथ-साथ भारत से संचालित हो रहे तीन NGO का भी जिक्र है, जिन्होंने आरोपियों को फंडिंग की थी. इनमें मुंबई का एनजीओ Citizens for justice and Peace, नई दिल्ली (New Delhi) का एनजीओ People Union for civil liberties और लखनऊ से संचालित Rihai मंच ने आरोपियों की मदद की थी.

कोर्ट ने अपने फैसले में आशंका जाहिर की कि इन तमाम एजेंसियों की फंडिंग कहां से हो रही है और इनका सामूहिक उद्देश्य क्या है. गैर जरूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप रोकने के लिए कोर्ट ने फैसले की कॉपी गृह मंत्रालय और भारत काउंसिल आफ इंडिया को भेजने के लिए भी कहा है.

बता दें कि बीते शुक्रवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 आरोपियों को NIA कोर्ट लखनऊ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. NIA कोर्ट के आदेश की कॉपी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ-साथ बार काउंसिल आफ इंडिया को भी भेजी जाएगी.

कौन-कौन दोषी ठहराए गए?

एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर, जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है.

कौन-कौन आरोपी हुए बरी?

एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है. इन दोनों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है. इसी के साथ अजीजुद्दीन नाम के आरोपी की मौत हो गई थी.

साल 2018 में कर दी गई थी चंदन गुप्ता की हत्या

बता दें कि कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. छह साल 11 महीने बाद एनआईए की विशेष अदालत ने 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में कुल 31 आरोपी थे, जिनमें से दो को बरी किया गया और एक की मृत्यु हो चुकी थी. इस मामले में बीते शुक्रवार को 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है.

 

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