PM Awas Yojana के लिए 31 मार्च तक जुड़ेंगे नए नाम, मोबाइल एप से भी कर सकते हैं आवेदन

भोपाल
 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए प्रदेश में सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़कर सूची को अद्यतन किया जाएगा। इसमें जो परिवार शामिल होंगे, उन्हें आगामी पांच वर्ष में पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना के लिए सर्वे ग्राम पंचायत में नियुक्त सचिव या रोजगार सहायक द्वारा किया जाएगा। यह सर्वे आवास प्लस एप से होगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाइल से भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है।

सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने योजना को 2024-25 से 2028-29 तक के लिए मंजूरी दी है। पात्र परिवारों में प्राथमिकता बेघर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के परिवारों को रहेगी।

PM Awas Yojana: जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म
केन्द्र सरकार ने पीएम आवास शहरी 2.0 (PM Awas Yojana 2.0) के लिए राशि 3 लाख रूपए तक बढ़ा दी है। शुरूवात के 15 दिनों में जाति और आय प्रमाण पत्र अनिवार्यता के चलते इसका लोगों ने जमकर विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने भी जाति प्रमाण पत्र की अनिर्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा था। लगातार विरोध के बाद शासन ने पीएम आवास योजना के नियमों में सरलीकरण कर दिया है।

निगम सूत्रों की मानें तो शहरी पीएम आवास 2.0 (PM Awas Yojana) में आवास निर्माण के लिए तीन कैटेगरी में स्कील लागू हैं। इसमें 3 लाख रूपए वार्षिक तक एलआईजी, 3 से 6 लाख तक वार्षिक आय में मीडियम एमआईजी और 6 से 9 लाख वार्षिक आय वाले लोगों को एचआईजी की स्कीम का लाभ मिलेगा।

3 लाख रूपए वार्षिक आय वाले स्कीम के लिए आवेदक के पास स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। इसमें मकान निर्माण के लिए 2.50 लाख का अनुदान दिया जाएगा। शेष 3 से 6 लाख और 6 से 9 लाख वाले स्कीम में आइएसएस के तहत बैंक से लोन मिलेगा। इसमें शासन की और संबंधित आवेदक को 1.80 लाख रूपए का अनुदान मिलेगा।

ये दस्तावेज जरूरी
शहरी पीएम आवास 2.0 (PM Awas Yojana) स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ ही आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छाया प्रति, 31 अगस्त 2024 से पहले का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र इसमें राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज आवश्यक है। यह नहीं होने पर निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

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