राजस्थान-पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित

जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिला प्रमुख के 3, प्रधान के 1, उप प्रधान के 1, जिला परिषद सदस्य के 4, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 20, उपसरपंच के 15 एवं पंच के 143 पदों पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि 29 जनवरी होगी तथा नाम निर्देशन पत्र 3 फरवरी को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 फरवरी को प्रात: 11 बजे से होगी। इसी प्रकार नाम वापसी की तिथि 6 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक होगी एवं चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन इसी दिन नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात् होगा। मतदान 14 फरवरी को प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। मतगणना 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे से होगी।

जिला प्रमुख एवं प्रधान के लिए—
जिला प्रमुख एवं प्रधान के लिए मतदान 16 फरवरी को होगा तथा उपप्रधान के लिए मतदान की तिथि 17 फरवरी को रखी गई है।

सरपंच एवं पंच के लिए—
सरपंच एवं पंच के लिए 29 जनवरी को लोक सूचना जारी की जायेगी तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 5 फरवरी को होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 6 फरवरी को की जायेगी तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक रखी गई है। चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात होगा। मतदान 14 फरवरी को प्रात: 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना इसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात् आरंभ हो जायेगी।

उपसरपंच के लिए—
उपसरपंच के लिए 15 फरवरी को प्रात: 9 बजे से पहले बैठक हेतु नोटिस जारी किया जायेगा, बैठक प्रात: 10 बजे से आरंभ होगी। 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र/प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण होगा एवं ​नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 11:30 बजे तक होगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन प्रात: 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच किया जायेगा एवं मतगणना व परिणाम की घोषणा मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात कर दी जायेगी।

मतदाताओं की पहचान—
राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल हैं।

आदर्श आचरण संहिता—
उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।

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