देर रात डी.जे. के शोर शराबे पर प्रतिबंध हेतु थाना कोतवाली अनूपपुर में मैरिज गार्डन संचालक एवं साउण्ड सर्विस संचालको की बैठक का आयोजन

अनूपपुर

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर हर्षल पंचोली जी एवं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान जी के निर्देशन में गुरूवार को थाना कोतवाली अनूपपुर परिसर में टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन एवं तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर श्री अनुपम पाण्डेय की उपस्थिति में अनूपपुर नगर के मैरिज गार्डन एवं होटल संचालको तथा साउण्ड सर्विस संचालको की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में पुलिस एवं प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी आदि की वार्षिक परीक्षायें प्रारम्भ हो चुकी है तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण परीक्षार्थियो को अध्ययन अध्यापन में व्यवधान उत्तपन्न हो रहा है। जो वर्तमान में चल रहे विवाह मुहूर्त में विभिन्न मैरिज गार्डन एवं होटल परिसर में विवाह आयोजन के दौरान रात्रि में तेज आवाज में डी.जे. एवं साउण्ड बजाये जाने की शिकायते मिल रही है, जिससे आम लोगो को रात्रि में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के नियम 10 के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा आदेश क्रमांक 958/आरडीएम/ ध्वनि/प्रदूषण / नियंत्रण /2025 अनूपपुर दिनांक 18 फरवरी 2025 के द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसमें

1. किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानो का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउड स्पीकर/डी.जे. का प्रयोग करते पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत सक्षम अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लिये जाने के उपरांत ही रात्रि 10.00 बजे के पूर्व ध्वनि मानको के प्रावधानो का पालन करते हुए केवल दो साउण्ड सिस्टम प्रयोग की अनुमति होगी।

3. मैरिज गार्डन अथवा होटल एवं साउण्ड सर्विस की विवाह आयोजन हेतु बुकिंग किये जाते समय ही आयोजक से लिखित में लिया जाये कि वह रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे एवं माननीय उच्चन्यायालय द्वारा जारी निर्देशो का कड़ाई से पालन करेगें।
4. 4. मैरिज गार्डन, होटल एवं साउण्ड सर्विस संचालक अपने प्रतिष्ठान में स्पष्ट फ्लैक्स अथवा नोटिस बोर्ड लगाये जिसमें रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर कानूनी कार्यवाही हेतु लिखा हो।

5. किसी मैरिज गार्डन या होटल में रात्रि 10.00 बजे के बाद भी विवाह समारीह के आयोजक यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग हेतु जिद करते है तो सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी जावे जिससे उनके विरूद्ध वैधानकि कार्यवाही की जा सके।

6. उक्त निर्देशो के उपरांत भी यदि किसी विवाह समारोह आयोजक एवं साउण्ड सर्विस प्रतिष्ठान द्वारा नियमो की अव्हेलना कर रात्रि 10.00 बजे के बाद डी.डे. बजाया जाकर शोर शराबा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेशन कोलाहल अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

7. साथ ही मैरिज गार्डन एवं होटल संचालको को अपने प्रतिष्ठान में नाईट विजन की सुविधा के साथ सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने संबंधी निर्देश दिये गये जिससे विवाह समारोह के दौरान होने वाली बैग चोरी, स्नेचिंग जैसे अपराधो को रोका जा सकें।

8. साथ ही मैरिज गार्ड एवं होटल संचालको को समारोह के दौरान अपने प्रतिष्ठान के सामने यातायात एवं पार्किंग इंतजाम हेतु व्यवस्था लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे समारोह के आयोजन एवं बारात लगने के दौरान सड़क पर जाम की स्थिति न बनें एवं यातायात प्रभावित न हो।

9. नगर में संचालित समस्त होटल, लाज, धर्मशाला, रैन बसेरा एवं मकान मालिको को उनके प्रतिष्ठान में ठहरने व निवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रतिदिन थाना में देना होगा।

थाना कोतवाली अनूपपुर परिसर में आयोजित बैठक में होटल सूर्या से पुष्पेन्द्र सिहं. होटल गोविन्दम से मनीष गुप्ता, सरलगन पेलेस से मो. रईस खान आशीर्वाद होटल से विमल पाण्डेय, राधा पेलेस से राकेश अग्रवाल, होटल आस्था से राकेश कुमार गौतम. संस्कार मैरिज गार्डन से कामता प्रसाद राठौर एवं साउण्ड सर्विस प्रतिष्टान से निलय साउण्ड से अभिषेक त्रिपाठी, पाल डीजे से भीमसेन पाल, प्रजापति डीजे से सूर्यप्रताप प्रजापति, बुके डीजे से पारस कोल आदि उपस्थित रहे जिन्होंने रात्रि में डी.जे. के शोर शराब को रोकने हेतु पुलिस प्रशासन को पूर्णतः सहयोग किये जाने हेतु बैठक में अपना अभिमत रखा।

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