घर की छत पर लगाए सोलर संयंत्र मिलेगा डबल फायदा, जाने कैसे?

रायपुर

घर की छत में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर उपभोक्ताओं की केंद्र सरकार के अनुदान के अलावा अब राज्य सरकार भी अपनी तरफ से सब्सिडी देगी. 1 किलोवॉट क्षमता वाले प्लांट के लिए कुल 45,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 30,000 रुपए केंद्र और 15,000 रुपए राज्य सरकार देगी.

इसी तरह सोलर प्लांट की क्षमता 2 किलोवॉट, 3 किलोवॉट और अधिक के आधार पर सब्सिडी राशि तय की गई है. हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इस निर्णय से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ और 2026-27 में 210 विष्णुदेव साय कैबिनेट के अन्य निर्णय जशपुर जिले में महिला स्व-राज्य के डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव तथा पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किये जाने एवं छात्रावास- आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है.

अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेज, छत्तीसगढ़ (विश्वास) को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में मर्ज करने का अनुमोदन किया गया.

उद्यानिकी महाविद्यालय (उद्यानिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94,290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

सहायता समूहों द्वारा हर्बल व महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद ‘जशप्योर’ ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं. इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा सीएसआईडीसी को हस्तांतरित करने का अनुमोदन किया गया. राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए ‘स्टेट मिनरल ‘एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट’ (एसएमईटी) के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

अनुकंपा नियुक्त कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति
प्रकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. खासकर नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में संवेदनशीलता बरतते हुए पात्र सदस्य को पुलिस विभाग के अलावा किसी भी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. इसके पहले अनुकंपा नियुक्ति उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक का निधन हुआ है. एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन करते हुए नया प्रावधान किया गया है.

More From Author

8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगी भारी बढ़ोतरी, जानें क्या-क्या बदलेगा?

राज्यपाल डेका रायपुर में तो सीएम साय जशपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RO No. 13379/55

city24x7.news founded in 2021 is India’s leading Hindi News Portal with the aim of reaching millions of Indians in India and significantly worldwide Indian Diaspora who are eager to stay in touch with India based news and stories in Hindi because of the varied contents presented in an eye pleasing design format.