समस्त मापदंडों और स्वीकृति के साथ ही स्कूल वाहन सड़क पर उतारने का निर्देश दिया

जबलपुर
 स्कूल में नया शिक्षण संत्र आरंभ होने के साथ ही वहां सड़क पर यातायात बाधित होने की समस्या शुरू हो गई है। इससे निपटने के लिए पुलिस ने स्कूलों को परिसर के अंदर वाहन खड़े करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे स्कूल बस, वैन, आटो, कार के लिए परिसर के अंदर जगह सुनिश्चित करें। वाहन, छात्र-छात्राओं को स्कूल के परिसर अंदर छोड़े और वहीं उन्हें वापस लेकर निकलें।
सड़क पर बच्चों को बैठाएंगे तो कार्रवाई

यदि स्कूल बस, वैन, ऑटो, ई-रिक्शा एवं अभिभावकों की कार से स्कूल के बाहर सड़क पर बच्चों को छोड़ेंगे एवं बैठाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने रविवार को गोरखपुर के पुलिस डाटा सेंटर में एक बैठक की। जिसमें समस्त स्कूल के संचालकों एवं स्कूल बस, वैन एवं आटो स्वामी एवं चालक एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे।
निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही

स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह परिसर के अंदर ड्रॉप एंड गो की जगह तय कर लें। वहीं, वाहन स्वामी एवं चालकों को भी निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समर वर्मा, यातायात उप पुलिस अधीक्षक बैजनाथ प्रजापति एवं संतोष कुमार शुक्ला उपस्थित थे।
खड़े कर देते है वाहन, यातायात होता है अवरुद्ध

कई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लेने एवं छोड़ने वाले वाहन संस्थान के सामने सड़क पर खड़े होते हैं। स्कूल बस, वैन एवं रिक्शा अवकाश के समय से पहले स्कूल के बाहर सड़क पर खड़े हो जाते हैं। जब अवकाश होता है तो बच्चों को सड़क पर ही वाहन में बैठाते हैं। जिससे यातायात अवरुद्ध होता है। तैयब अली से पॉलिटेक्निक कालेज एवं पेंटीनाका पर स्थित स्कूलों के अवकाश के समय पर यातायात एक से दो घंटों तक प्रभावित होता है।
अराजकता के कारण दुर्घटना की आशंका

वहीं, अराजकता के कारण दुर्घटना की आशंका रहती है। सड़क पार करने और दूर खड़े वाहनों तक पहुंचने की आपाधापी में कई बार छात्र-छात्राएं चोटिल हो जाते है। स्कूल संचालकों, वाहन स्वामी व चालकों को एसपी ने दिए निर्देश l बस, वैन, आटो, अभिभावकों की कार से न बने जाम की स्थिति
स्कूली वाहनों में ओवरलोडिंग न करें

बैठक में स्कूल के छात्र-छात्राओं का परिवहन करने वाले वाहनों को ओवरलोडिंग न करने की चेतावनी दी गई है। समस्त मापदंडों और स्वीकृति के साथ ही वाहन सड़क पर उतारने का निर्देश दिया गया है। बसों का संचालन करने वाले स्कूल एवं निजी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वह वाहन में गति मापक यंत्र, अग्निशमन यंत्र, फर्स्टएड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखें। प्रत्येक स्कूल बस एवं वैन पर स्कूल का नाम, पता एवं स्पष्ट अक्षरों में फोन नंबर अंकित हो।
राहगीरों को आवागमन में समस्या न हो

चालकों को चरित्र सत्यापन कराएं। स्कूल परिसर के बाहर सड़क किनारे या कोई अन्य ऐसे स्थान पर वाहन को खड़ा न रखा जाएं जिससे वहां राहगीरों को आवागमन में समस्या हो। निजी वेन, ऑटो एवं ई रिक्शा चालक भी परिवहन एवं सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो वाहन जब्त किए जाएंगे।

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