EC ने तय की तारीख: 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव, देखें पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति के उप चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 9 सिंतबर को उपचुनाव होंगे. इसी दिन वोटिंग की जाएगी. वहीं, नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है. साथ ही 9 सितंबर को ही वोटों की गिनती भी की जाएगी.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था. धनखड़ ने इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य कारण बताए थे. स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया था. अब उनके इस्तीफे के बाद ही उप चुनाव कराए जा रहे हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव की अहम तारीखें:

    चुनाव आयोग की अधिसूचना – 7 अगस्त, 2025 को जारी होगी.
    नामांकन की अंतिम ताीरख- 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार)
    नामांकन की जांच – 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार)
    नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख- 25 अगस्त, 2025 (सोमवार)
    वोटिंग – 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार)
    वोटों की गिनती- 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार)
    मतदान 9 अगस्त को होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन की जाएगी.

बता दें कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होने वाला था। लेकिन धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा की थी।

यदि एक से ज्यादा उम्मीदवारों का नामांकन हुआ तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग होगी और शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की शाम को अचानक ही पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसकी जानकारी भी खुद ही एक्स अकाउंट पर लेटर शेयर करके दी थी। इससे पहले वह राष्ट्रपति भवन गए और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप आए थे।

बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर अब तक कयासों का दौर जारी है। भले ही उन्होंने अपने इस्तीफे में बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया था, लेकिन विपक्ष की ओर से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने अचानक पद क्यों छोड़ा है। सरकार के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने को लेकर भी तमाम अपुष्ट दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सरकार या फिर जगदीप धनखड़ की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर तीखी राय जाहिर की थी। इसके अलावा बीते कुछ महीनों में विपक्ष के साथ उनके रिश्ते ज्यादा गहराने की भी चर्चाएं चलती रही हैं।

कैसे होते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव

उपराष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट के अनुसार, उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल (Electoral College ) होता है. यह ही लोग वोट करते हैं. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) के तहत होता है. उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं.

कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक कि वह:

    भारत का नागरिक हो
    35 साल या उससे ज्यादा उसकी उम्र हो
    राज्यसभा सांसद के रूप में चुनाव के लिए योग्य है.

जगदीप धनखड़ ने दिया था इस्तीफा

जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. धनखड़ के इस्तीफे से राजनीतिक हलचल मच गई थी. विपक्षी नेताओं ने उनके अचानक इस्तीफे को लेकर अटकलों को हवा दी थी.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी का “संवैधानिक पदों और प्रक्रियाओं, दोनों को कमजोर करने” का रिकॉर्ड रहा है. सुरजेवाला ने कहा था कि धनखड़ के “अचानक और रहस्यमय” इस्तीफे ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने भी धनखड़ के इस्तीफे पर संदेह जताया और “पर्दे के पीछे” राजनीति का आरोप लगाया था.

 

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