MP हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: संबल योजना में ट्यूशन और एग्जाम फीस सरकार देगी

 जबलपुर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि संबल योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस व परीक्षा फीस सरकार ही भरेगी। हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता छात्रों से शुल्क वसूल किए बिना ही उनका परीक्षा फार्म स्वीकार कर उन्हें परीक्षा में शामिल करें।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर संबल योजना के तहत लाभार्थी छात्रों की फीस विश्वविद्यालय को भुगतान करें। जबलपुर निवासी मनीष बघेल और यामिनी सिंह की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल व रोहित रघुवंशी ने पक्ष रखा।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जबलपुर विवि में एलएलएम पाठ्यक्रम के छात्र हैं। याचिकाकर्ताओं को मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत प्रवेश मिला था। इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त होती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जा रही, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है।

छात्रसंघ चुनाव कराने के मामले में मांगा जवाब

एक अन्य मामले में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को सरकार से निर्देश प्राप्त कर पांच अगस्त तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला छात्र नेता अदनान अंसारी की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने पक्ष रखा। याचिका में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की पुन: बहाल किये जाने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 2017 से अब तक छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। जबकि छात्रों से 250 प्रति वर्ष छात्रसंघ शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन चुनाव नहीं कराए जाते हैं। पिछले कई सालों से छात्रसंघ चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं, जो कि अनुचित है। मामले की सुनवाई पश्चात न्यायालय ने विवि को शासन से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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