खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा- ई-केवायसी कराने के बाद 20 लाख नये हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करने विंडो ओपन

भोपाल
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये ई-केवायसी करवाई जा रही है। गत 5 माह में एक करोड़ से अधिक हितग्राहियों की ई-केवायसी कराई जा चुकी है और अब लगभग 20 लाख नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची दी जा सकेगी। इन नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करने के लिये विंडो ओपन किया जा रहा है।

आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा ने जानकारी दी है कि प्रदेश की लगभग 27 हजार उचित मूल्‍य दुकानों पर लगाई गई पीओएस मशीन से पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी करने की व्‍यवस्‍था के अतिरिक्‍त वृद्ध, बच्‍चों के तथा हितग्राही द्वारा घर बैठे ई-केवायसी करने की सुविधा भारत सरकार के मेरा ई-केवायसी एप से फेस एथेंटिकेशन द्वारा करने की सुविधा दी गई है। सभी हितग्राहियों को ई-केवायसी कराने के लिये प्रतिमाह 2 से 3 बार SMS किए गए। उचित मूल्‍य दुकानो पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित की गई। समाचार पत्रो में ई-केवायसी कराने के लिये समाचार प्रकाशित कराए गए।

ई-केवायसी करने विशेष अभियान चलाया गया
ई-केवायसी करने विशेष अभियान चलाया गया‍। अभियान के तहत ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की सूची स्‍थानीय निकाय, खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन को उपलब्‍ध कराई गई। ग्राम एवं मोहल्‍ले में कैम्‍प लगाए गए। दिव्‍यांग/वृद्ध की घर-घर जाकर ई-केवायसी की गई। कैम्‍प में उचित मूल्‍य दुकान के विक्रेता एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय निकाय के अमले को लगाया गया। हितग्राही के ग्राम में ही पीओएस मशीन के माध्‍यम से ई-केवायसी किए गए। वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से मृत/अस्तित्‍वहीन/दोहरे/अपात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों का चिन्‍हांकन किया गया। जिन पात्र हितग्राहियों के आधार डाटा अपग्रेड नहीं थे, उनको केम्‍प में भेजकर अपग्रेड कराया गया। अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की गई।

विभाग द्वारा ई-केवायसी के लिये किए गए इन प्रयासों के फलस्‍वरूप विगत 5 माह में 1 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी कराए गए। अभी तक 90 प्रतिशत हितग्राहियों के ई-केवायसी किए जा चुके है। कुल पात्र हितग्राही 5 करोड़ 32 लाख हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 29 श्रेणी के 20 लाख नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने हेतु कुशन प्राप्‍त हो सका है। ई-केवायसी होने पर SMART-PDS अंतर्गत पात्र परिवारों को राशन का वितरण करने में सुविधा होगी। 

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