UPI पेमेंट फेल? ऐसे पाएं अपने कटे हुए पैसे वापस

नई दिल्ली

आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी को UPI के जरिए पेमेंट करने के बावजूद सामने वाले को पेमेंट रिसीव न ही हुई हो। अगर हां, और आपको ठीक-ठीक नहीं पता कि ऐसी स्थिती में क्या करना चाहिए, तो बता दें कि आप बिलकुल सही जगह हैं। दरअसल लंबे समय से UPI के चलन में आने के बावजूद लोग इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं हैं कि डिजिटल पेमेंट के तकनीकी कारणों से अटक जाने की सूरत में क्या करना चाहिए? अकाउंट से कट चुकी UPI पेमेंट जब सामने वाले को अपने बैंक में रिसीव नहीं होती, तो टेंशन हो जाना लाजमी है। हालांकि ऐसी किसी सिचुएशन में टेंशन लेने की जगह नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए।

ऐप में पेमेंट का स्टेटस देखें
जब भी आप किसी पेमेंट ऐप के जरिए UPI पेमेंट करते हैं और सामने वाले को पैसे रिसीव नहीं होते, तो आपको उस ऐप में जाकर अपनी पेमेंट का स्टेटस देखना चाहिए, जिस ऐप से आपने वह पेमेंट की थी। अगर वहां पेमेंट का स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो आपको 30 से 60 मिनट इंतजार करना चाहिए। पेमेंट के सफल रूप से पूरा हो जाने पर एक घंटे में सामने वाले को पेमेंट मिल जानी चाहिए। किसी वजह से अगर पेमेंट का स्टेटस अनसक्सेसफुल है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कभी-कभी तकनीकी खामियों की वजह से होता है कि पेमेंट बीच में ही अटक जाती है। ऐसी पेमेंट्स तुरंत या 24 घंटे में आपके खाते में वापिस पहुंच जाती हैं।

पेंडिंग दिखे पेमेंट का स्टेटस तो?
अगर आपको पेमेंट ऐप में अपनी पेमेंट का स्टेटस सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल की जगह पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको इंतजार करना चाहिए उस स्टेटस के बदलने का। दरअसल पेंडिंग स्टेटस का मतलब है कि पेमेंट अभी भी प्रक्रिया में है और ऐसे में वह सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल कुछ भी हो सकती है। एक बार जब पेमेंट का स्टेटस साफ हो जाए, तो आप आगे क्या करना है इस बारे में सोच सकते हैं।

ऐप में शिकायत करें
अगर एक घंटे से ज्यादा समय पूरा हो जाने पर पेमेंट वापिस आपको या सामने वाले को न मिले, तो आपको उस ऐप में एक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लगभग सभी ऐप्स में इस शिकायत दर्ज करने का सिस्टम मौजूद होता है। अगर शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे बाद भी ऐप की ओर से आपको कोई समाधान न मिले, तो आप अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं।

बैंक से करें संपर्क
24 घंटे से ज्यादा हो जाने पर पेमेंट किसी को न मिलने की सूरत में आपको अपने बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए। वहां आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बैंक को आपके पैसे अगले 30 दिन में लौटाने होंगे और बैंक अगर ऐसा नहीं कर पाता, तो फिर आप RBI तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। RBI इस तरह के मामलो में न सिर्फ पूरे पैसे वापिस दिलवाता है, बल्कि बैंकों पर जुर्माना भी लगाता है।

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