भोपाल में 1 लाख 16 हजार 925 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में, 1.15 लाख नोटिस जारी

 भोपाल
भोपाल जिले में (विशेष गहन पुनरीक्षण) एसआईआर के दूसरे चरण में नो मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं को नोटिस देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए अब तक एक लाख 15 हजार 820 नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि एक हजार 105 अब भी बाकी है। वहीं एक हजार 452 नो मैपिंग मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं। यह कार्य सभी विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा घर -घर जाकर किया जा रहा है। अभी बीएलओ नोटिस वितरण करने के साथ ही मतदाताओं को सुनवाई की तारीख बता रहे हैं, जिसके बाद पांच जनवरी से सुनवाई शुरू होगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि सात विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर में एक लाख 16 हजार 925 नो मैपिंग श्रेणी के मतदाता हैं। इन मतदाताओं व इनके स्वजनों का वर्ष 2003 में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, अब इन सभी को नोटिस देते हुए सुनवाई का मौका दिया जा रहा है।

साथ ही बीएलओ द्वारा इनका रिकॉर्ड मिलने पर दस्तावेज भी अपलोड किए जा रहे हैं। एसआईआर के दूसरे चरण में अब तक कुल एक लाख 15 हजार 820 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनको बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वितरित किया जाना है। बीएलओ द्वारा एक हजार 452 नो मैपिंग मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड किए हैं, जबकि बुधवार को कुल 367 नोटिस का वितरण किया गया है।

नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए आए 30 हजार फार्म

सात विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 हजार फार्म छह व आठ जमा हुए हैं। इनमें से फार्म छह 14 हजार 201 जमा करते हुए मतदाताओं ने सूची में नाम जुड़वाने का दावा पेश किया है तो वहीं 16 हजार चार फार्म आठ देते हुए मतदाताओं ने संशोधन, शिफ्टिंग आदि के लिए आपत्ति पेश की है। इन सभी की सुनवाई भी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष होगी।

नो मैंपिंग में मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा

    एसआईआर के दौरान दावा-आपत्ति का कार्य समय सीमा में त्रुटि रहित ढंग से संपादित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत अभी नोटिस जारी कर वितरित करने का काम किया जा रहा है। जल्द ही सुनवाई शुरू कर नो मैपिंग मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। जिससे कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। – कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

 

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