विधायकों के वाहन भत्ते में 3 गुना बढ़ोतरी की तैयारी, तमिलनाडु में ₹75 हजार करने का प्रस्ताव

चेन्नई

तमिलनाडु में विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ सकती हैं. विधानसभा में पेश किए गए एक बिल में वाहन भत्ता ₹25 हजार से बढ़ाकर ₹75 हजार प्रति माह करने का प्रस्ताव है. इसके साथ हर MLA को वाहन की सुविधा देने की बात भी कही गई है. फिलहाल ये बदलाव प्रस्ताव में हैं, लागू नहीं हुए हैं। 

यह प्रस्ताव तमिलनाडु वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2026 में रखा गया है. इसके जरिए 1951 के वेतन-भत्ते वाले कानून में बदलाव किया जाना है. सरकार का कहना है कि इससे विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्यादा संसाधन मिलेंगे. बिल में सिर्फ वाहन भत्ते की बात नहीं है. कुछ दूसरे भत्तों में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा गया है. अब समझते हैं कि इस बिल में विधायकों के लिए क्या-क्या कहा गया है। 

हर MLA को वाहन देने का प्रस्ताव

बिल में तमिलनाडु विधानसभा के हर सदस्य को वाहन की सुविधा देने का प्रावधान रखा गया है. यानी इसे मंजूरी मिलने के बाद हर MLA को वाहन से जुड़ी सुविधा मिल सकेगी. इसके साथ वाहन भत्ते को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है. अभी यह राशि ₹25 हजार प्रति माह है. बिल में इसे बढ़ाकर ₹75 हजार प्रति माह करने की बात कही गई है। 

इसका मतलब यह नहीं है कि विधायकों को अभी से ₹75 हजार मिलना शुरू हो गया है. पहले बिल को मंजूरी मिलनी होगी. इसके बाद सरकार जिस तारीख की अधिसूचना जारी करेगी, उसी के मुताबिक नया प्रावधान लागू होगा। 

पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी भत्ता
नए संशोधन के मुताबिक सिर्फ वाहन की सुविधा या उसका भत्ता ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि कामकाज के लिए भी अलग से मदद मिलेगी. जिन विधायकों के पास बिल में बताए गए खास पदों में से कोई पद नहीं है, उन्हें पर्सनल असिस्टेंट (PA) रखने के लिए हर महीने 25 हजार रुपये का भत्ता देने का प्रस्ताव है. सरकार का कहना है कि इन अतिरिक्त संसाधनों से विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभा सकेंगे. इसका मकसद उन्हें जनता की सेवा के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आया बिल
यह बिल 19 अगस्त 2026 को विधानसभा में की गई मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लाया गया है. सरकार ने कहा है कि संशोधन के जरिए उस घोषणा को कानूनी रूप दिया जाएगा. बिल में विधायकों को मिलने वाली आने-जाने की सुविधा यानी कन्वेयंस से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव का प्रस्ताव है. इसका मकसद विधायकों की मौजूदा सुविधाओं को नए प्रावधानों के हिसाब से तय करना है। 

कब से लागू होगा नया नियम?
अभी इसे लेकर अंतिम तारीख तय नहीं हुई है. बिल में साफ किया गया है कि नए प्रावधान तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगे। 

यानी फिलहाल ₹75 हजार वाहन भत्ता प्रस्तावित राशि है. बिल को मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसकी लागू होने की तारीख तय करेगी. इसके बाद ही बढ़ा हुआ भत्ता प्रभावी होगा। 

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