सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 47 के सफाई ठेकेदार आर.व्ही कंस्ट्रक्षन का ठेका नियम व शर्तो के उल्लंघन के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया

रायपुर : नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 4 के जोन कमिश्नर लोकेश चंद्रवंशीने जोन 4 स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जोन 4 के तहत आने वाले सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 47 के सफाई कार्य के ठेके से संबंधित सफाई ठेकेदार मेसर्स आर.व्ही. कंस्ट्रक्षन रायपुर के ठेके को प्लेसमेंट ठेका में सफाई श्रमिक सप्लाई हेतु नियम एवं शर्ते कंडिका 1 का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से आदेष जारी कर निरस्त कर दिया है।

महापौर एजाज ढेबर एवं आयुक्त सौरभ कुमार के निर्देषानुसार उक्त कडी कार्यवाही जोन 4 के जोन कमिष्नर द्वारा जोन स्तर पर वार्ड की सफाई व्यवस्था में कसावट लाने जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु त्वरित रूप से की गई।

जोन 4 के जोन कमिश्नर लोकेश चंद्रवंशी ने बताया कि सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 47 के सफाई कार्य हेतु आर. व्ही. कंस्ट्रक्षन रायपुर को कार्यादेष नगर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 अगस्त 2020 को निविदा शर्तो के अनुसार जारी किया गया था। कार्यादेष के अनुसार अनुबंधित सफाई ठेकेदार को प्रतिदिन 35 सफाई कर्मचारी सफाई कार्य हेतु उपलब्ध कराने थे। कार्यादेषानुसार सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित ठेकेदार को 17 सितम्बर 2020, 19 फरवरी 2021, 23 फरवरी 2021 को नियमानुसार 3 नोटिस जारी किये गये। ठेकेदार द्वारा संतोष जनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । 28 फरवरी को हुई बैठक में भी व्यक्तिगत रूप से ठेकेदार को समझाईष दी गई कि कार्यादेषानुसार 35 सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवायें किंतु इसके बावजूद 3 मार्च 2021 तक कार्यादेष में निर्धारित संख्या के अनुसार सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

जोन कमिश्नर लोकेश चंद्रवंशी ने बताया कि माह फरवरी 2021 में निष्ठा एप में सिविल लाईन वार्ड में उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मचारियों द्वारा दर्ज करायी गयी उपस्थिति में 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक कुल 434 सफाई कर्मचारियों की हाजिरी के समय अनुपस्थिति दर्ज की गई । यह प्लेसमेंट ठेका में सफाई श्रमिक सप्लाई हेतु नियम व शर्ते कंडिका क्रमांक 1 का उल्लंघन है। जोन कमिष्नर ने प्लेसमेंट ठेका में सफाई श्रमिक सप्लाई हेतु नियम व शर्ते कंडिका क्रमांक 37 में वर्णित प्रावधान के अनुसार मेसर्स आर. व्ही. कंस्ट्रक्षन रायपुर को जारी कार्यादेष दिनांक 31 अगस्त 2020 एवं निष्पादित अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

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