नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह वाराणसी की विवादित ज्ञानवापी मस्जिद की एक पानी टंकी की सफाई की याचिका सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विचार करने का आश्वासन देते हुए याचिकाकर्ता कुछ महिलाओं का पक्ष रख रहे वकील विष्णु शंकर जैन से कहा कि वह इस मामले में ईमेल के जरिए अनुरोध भेजें। पीठ के समक्ष श्री जैन ने दलील देते हुए कहा कि इससे संबंधित मामला 12 जनवरी को सूचीबद्ध दिखाया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की गुहार है कि टंकी की सफाई की अनुमति के मुद्दे पर उससे पहले सुनवाई की जाए। अपने आवेदन में महिलाओं ने कहा कि 16 मई 2022 को जब सर्वे हुआ था और तब से पानी टंकी की सफाई नहीं हुई है। इस वजह से दुर्गंध आती है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उस पानी टंकी के पास (अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण के दौरान) एक ‘शिवलिंग’ पाया गया था।
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