कॉलेज में सरस्वती पूजा का विरोध, भड़का हाई कोर्ट, ‘उत्सव को रोकने वालों से सख्ती से निपटा जाए’

कोलकाता
कोलकाता के जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा को लेकर विवाद का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। एचसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा कि उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो। दरअसल, लॉ कॉलेज के छात्रों ने शिकायत की थी कि बाहरी लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं और सरस्वती पूजा की तैयारियों में बाधा डाली जा रही है। इसे लेकर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को कार्यक्रम के लिए सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त आयुक्त स्तर का अधिकारी स्थिति की निगरानी करेगा।

कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से कहा गया, 'हमें एक आवेदन मिला है, जिसमें राज्य और कॉलेज के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई। कोलकाता के प्रिंस अनवर शाह रोड के पास स्थित जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में पर्याप्त सुरक्षा की जरूरत है। सरस्वती पूजा का रोकने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में कोई भी बाहरी व्यक्ति कॉलेज परिसर में जबरन प्रवेश नहीं कर सकता है। सरस्वती पूजा सम्पन्न कराने के लिए ओपन एंट्री और एग्जिट को रोका जाए।' मोहम्मद शब्बीर अली नाम के बाहरी व्यक्ति पर आरोप है कि उसने धमकी दी और उत्सव को रोकने का प्रयास किया। अब छात्रों ने उच्च न्यायालय के आदेश पर राहत व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपने धर्म का जश्न मनाने का अधिकार है।

'उत्सव को रोकने वालों से सख्ती से निपटा जाए'
पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि उत्सव को रोकने के किसी भी प्रयास को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तरह जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज परिसर में पूजा की इजाजत दी जानी चाहिए और उत्सव को रोकने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'कॉलेज में सरस्वती पूजा को रोकने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई धमकायेगा या जबरदस्ती करनेगा या किसी अन्य तरीके से उत्सव को रोकने की कोशिश करता है, तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।' बनर्जी की टिप्पणी कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से 30 जनवरी को लगाए गए आरोपों के बाद आई।

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