पैन कार्ड बंद होने की बड़ी चेतावनी: समय पर नहीं किया यह काम, तो ठप हो जाएंगे वित्तीय लेनदेन

नई दिल्ली 
PAN-Aadhaar linking: भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। टैक्स सलाहकार मंच TaxBuddy ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से नहीं जोड़ा, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा।
 
TaxBuddy के मुताबिक, 'आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। न ITR फाइल कर पाएंगे, न रिफंड मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी क्रेडिट या SIP भी फेल हो सकती है।' इस चेतावनी के साथ ही टैक्स विशेषज्ञों ने लोगों को जल्द से जल्द PAN-आधार लिंकिंग पूरी करने की सलाह दी है, ताकि वित्तीय लेन-देन या टैक्स से जुड़े किसी भी काम में रुकावट न आए।

कई बार बढ़ी समय-सीमा
बता दें कि सरकार ने PAN–आधार लिंकिंग की समय-सीमा कई बार बढ़ाई है, लेकिन अब तक नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 ही तय है। इसके बाद कोई और विस्तार मिलने की संभावना कम है।

कौन-कौन से लोगों को PAN–आधार लिंक करना अनिवार्य है?
वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, 'हर वह व्यक्ति जिसे 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन फॉर्म के एनरोलमेंट आईडी के आधार पर PAN आवंटित किया गया है, उसे अपना आधार नंबर 31 दिसंबर 2025 तक आयकर विभाग को सूचित करना होगा।' इसका मतलब यह है कि अगर आपने आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए PAN बनवाया था, तो आधार नंबर मिलने के बाद PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, भले ही PAN पहले से बना हो। आयकर विभाग के e-filing पोर्टल पर यह प्रक्रिया ऑनलाइन बहुत आसानी से की जा सकती है।

अगर PAN–आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक PAN–आधार लिंकिंग पूरी नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति में आपको कई तरह की दिक्कतें होंगी:
– आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल या सत्यापित नहीं कर पाएंगे।
– टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
– लंबित ITR प्रोसेस नहीं होंगे।
– TDS/TCS की जानकारी Form 26AS में नहीं दिखेगी।
– TDS/TCS की कटौती उच्च दरों पर की जाएगी।
– पैन दोबारा लिंक करने के बाद यह फिर सक्रिय हो जाएगा, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर।

निष्क्रिय PAN के वित्तीय असर
बता दें कि अगर PAN निष्क्रिय हो जाता है तो आपके मौजूदा बैंक खाते और निवेश सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप नए निवेश, शेयर ट्रेडिंग या KYC अपडेट जैसे वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी सैलरी ट्रांसफर या SIP ऑटो-डेबिट भी असफल हो सकती है। नए बैंक खाते खोलने, निवेश खरीदने या रिडीम करने में रुकावट आ सकती है। ITR फाइलिंग या टैक्स कंप्लायंस रुक जाएगी। यानि, भले ही आपका पैसा सुरक्षित रहे, लेकिन वित्तीय लेन-देन और टैक्स से जुड़े सभी कार्य ठप हो जाएंगे, जब तक आपका PAN पुनः सक्रिय नहीं हो जाता।

PAN–आधार लिंक करने की प्रक्रिया (स्टेप बाय स्टेप)

1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं- https://www.incometax.gov.in
2. “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।
3. PAN नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. OTP वेरिफिकेशन करें।
5. यदि PAN पहले से निष्क्रिय है, तो पहले ₹1,000 शुल्क का भुगतान करें।
6. प्रक्रिया पूरी होने के बाद ‘Quick Links → Link Aadhaar Status’ में जाकर स्टेटस जांचें।

 

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