निकाय चुनाव नियमों में राहत: दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों को भी मौका

 जयपुर 
राजस्थान सरकार अब पंचायत, नगरपालिका और नगर निकाय चुनावों में दो बच्चों की शर्त खत्म करने जा रही है. 1994 में लागू किए गए इस कानून के तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी. अब सरकार इस नियम को हटाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.

सूत्रों के अनुसार, आरएसएस के दबाव के बाद सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार शुरू किया है. विभाग ने अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे कैबिनेट के पास भेजने की तैयारी चल रही है. संभावना है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे मंजूरी के लिए पेश करेगी.

नियम हटाने की दिशा में सरकार ने बढ़ाया कदम 

शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिए हैं कि सरकार को इस नियम को लेकर कई ज्ञापन मिले हैं. उन्होंने कहा कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो सिर्फ स्थानीय चुनावों में यह भेदभाव क्यों हो.

अगर यह शर्त हटा दी जाती है, तो ग्रामीण इलाकों की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. हजारों लोग जो अब तक दो से अधिक बच्चों के कारण चुनाव नहीं लड़ पाते थे, वे अब उम्मीदवार बन सकेंगे.

सरकार ने कानून पर पुनर्विचार शुरू किया

इस नियम को 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरो सिंह शेखावत की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया था. अब तीन दशक बाद सरकार इसे खत्म करने की तैयारी में है.

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