पदोन्नति नियमों में बदलाव, राजस्थान कर्मचारियों और युवाओं को मिलेगा लाभ

जयपुर
 राजस्थान सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत जरूरी और लाभकारी फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा 2026-27 के क्रियान्वयन के तहत पदोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए आवश्यक सेवा अवधि में दो साल की छूट देने का ऐलान किया है.

इस निर्णय से उन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो अनुभव की कमी के कारण पदोन्नति से वंचित रह रहे थे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिन्होंने डीपीसी वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान पहले ही ऐसी छूट का लाभ प्राप्त कर लिया है. इस कदम से विभागीय कार्यक्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है.

सचिवालय में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
पदोन्नति में छूट के अलावा राज्य सरकार ने सचिवालय में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 149 नए पदों को सृजित करने की मंजूरी दी है. इसमें सहायक शासन सचिव के 15 पद, सहायक अनुभाग अधिकारी के 67 पद और लिपिक ग्रेड प्रथम के 67 पदों को शामिल किया गया है.

मुख्यमंत्री के इस फैसले से जहां एक ओर विभागीय कर्मचारियों को पदोन्नति के नए और बेहतर अवसर मिलेंगे वहीं दूसरी ओर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे. सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में गति लाना और कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखना है. प्रशासनिक सुधार की दिशा में यह एक दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय माना जा रहा है. जल्द ही इस संबंध में विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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