24 अगस्त से SIM कार्ड पर नया नियम! नया नंबर लेने से पहले जरूर चेक करें कितने SIM हैं आपके नाम

SIM कार्ड का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है. मॉडर्न स्मार्टफोन में इसको लगाने के बाद ही टेलीकॉम सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है. 24 अगस्त यानी कल से ही सिम कार्ड को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. भारत सरकार का दूरसंचार विभाग  (DoT) सिम कार्ड लिमिट निमय पर सख्ती करने जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, अगर कोई शख्स पूर्व निर्धारित सिम कार्ड की लिमिट तक सिम को खरीद चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए टेलीकॉम कंपनियां नई सिम प्रोवाइड नहीं कराएगी. इसके लिए जरूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड इशू हो चुके हैं.

SIM Card लेकर नियम है कि एक शख्स अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है और उनको चला सकता है. हालांकि अगर कोई नंबर बंद हो चुका है तो वह उसमें काउंट नहीं होगा. यह लिमिट देश के अधिकतर राज्यों में लागू होती है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में मैक्सिमम सिम कार्ड की सीमा 6 हैं.

लिमिट से ज्यादा सिम नहीं दे सकते हैं
जानकारी के मुताबिक, DoT की नई गाइडलाइंस के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को सिम बेचने से पहले देखना होगा कि नया सिम कार्ड लेने वाले शख्स के नाम पर पहले से कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं. अगर वह पहले से निर्धारित लिमिट की सिम कार्ड इशू करा चुका है और वे सिम एक्टिव हैं, तो नए कनेक्शन के लिए सिम कार्ड देने से मना किया जा सकता है.

क्या है सॉल्यूशन
24 अगस्त के बाद से अगर आप अपने सिम कार्ड खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले संचार साथी पोर्टल की मदद से खुद चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं.

संचार साथी पोर्टल पर चेक करें
संचार साथी पोर्टल के होमपेज पर जाना होगा, जिसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां Know Mobile connection in Your Name नजर आएगा, उस पर क्लिक करें. फिर दस नंबर का मोबाइल नंबर एंटर करें. इसके बाद कैप्चा एंटर करें और फिर ओटीपी एंटर करें. आखिर में जाकर लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

इसके बाद न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, जहां आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को देख सकेंगे. हालांकि जिन नंबर का आप यूज नहीं कर रहे हैं, उनको बंद करा सकते हैं. साथ ही कोई अनजान नंबर है, तो उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं.

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