भोपाल में प्रदर्शनकारियों पर सख्ती, रोशनपुरा चौराहे पर धारा 163 लागू

भोपाल 
 राजधानी भोपाल के बीचोंबीच स्थित रोशनपुरा चौराहे पर अब अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन नहीं किया जा सकेगा. भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह फैसला धरना-प्रदर्शन के दौरान लगने वाले जाम और आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए लिया गया है. इस बारे में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। 

भोपाल का रोशनपुरा चौराहा सबसे हॉट स्पॉट
रोशनपुरा चौराहा राजधानी के प्रमुख और व्यस्त मार्गों में
शामिल है. यहां से राजभवन, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने के लिए यातायात गुजरता है. ऐसे में चौराहे पर धरना-प्रदर्शन होने से यातायात प्रभावित होने और लोगों को परेशानी का सामना करने की आशंका रहती है. पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के मुताबिक "प्रतिबंधित अवधि के दौरान रोशनपुरा चौराहे पर धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। 

भोपाल पुलिस ने राजभवन, एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल जाने वाले मार्ग की अहमियत को देखते हुए इन चौराहों पर धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है. पुलिस का मकसद चौराहों पर प्रदर्शन से आम लोगों को होने वाली परेशानी रोकना है. एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध आवाजाही मिलेगी. भोपाल पुलिस का आदेश लागू होते ही रोशनपुरा चौराहा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. फिलहाल यह आदेश जारी होने की तारीख से आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा। 

राजभवन, एयरपोर्ट और अस्पताल जाने वाले रास्ते अहम
रोशनपुरा चौराहे से शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए रास्ते जाते हैं। इनमें राजभवन, एयरपोर्ट और हमीदिया अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग भी शामिल हैं। इन रास्तों पर यातायात सुचारू रखना प्रशासन के लिए जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान जाम लगने से आम लोगों के साथ जरूरी काम से जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो सकती है।

एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड के रास्ते रहेंगे सुगम
प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना और आपातकालीन सेवाओं को बिना रुकावट रास्ता उपलब्ध कराना है। एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के जाम में फंसने से गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन से होने वाली यातायात बाधाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

दो महीने तक लागू रहेगा प्रतिबंध
पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के अनुसार, रोशनपुरा चौराहे पर निर्धारित अवधि तक धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीने तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों के साथ आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही सुचारू रखना है।

इमरजेंसी सेवाओं के लिए निर्बाध आवागमन
प्रशासन का उद्देश्य इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारु
बनाए रखना और आम लोगों की आवाजाही को बाधित होने से बचाना है. एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना भी प्रमुख वजह है. धरना-प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम लगने से आपातकालीन वाहनों को निकलने में परेशानी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए रोशनपुरा चौराहे को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। 

ट्रैफिक स्मूथ रखना पुलिस की जिम्मेदारी
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का कहना है "प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों को परेशानी से बचाना जरूरी है." अब आदेश के बाद रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करने वाले संगठनों और राजनीतिक दलों को अपनी गतिविधियों के लिए वैकल्पिक स्थान का रुख करना पड़ सकता है। 

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